हिंदी अधिकारी के दायित्वों में अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद के अलावा कार्यालय में हिंदी के
प्रयोग को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना,मूल रूप से हिंदी में काम
करने के लिए सभी को प्रेरित करना एवं उनकी सहायता करना तथा उन्हें हिंदी में काम
करने का अभ्यास कराना, हिंदी भाषा,टंकण, आशुलिपि, कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिलाना/ आयोजित करवाना तथा प्रशिक्षित अधिकारियों /
कर्मचारियों को हिंदी में काम करने में प्रारंभिक सहायता करना, राजभाषा नीति की सूक्ष्म जानकारी अधिकारियों / कर्मचारियों को देना, राजभाषा से संबंधित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में जानकारी
देना और इन योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करवाना तथा सुनिश्चित कराना कि अधिक से
अधिक अधिकारी/
कर्मचारी इन योजनाओं का लाभ उठाएं, समय-समय पर प्रेरणात्मक गतिविधियां आयोजित करना जैसे हिंदी दिवस, सप्ताह, पखवाड़ा, विविध
प्रतियोगिताएं, हिंदी साहित्यकारों की जयंतियां मनाना,काव्य गोष्ठियाँ आदि, मौलिक
हिंदी लेखन का प्रोत्साहन, हिंदी पुस्तकों की खरीद तथा वितरण में सहायता, राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप अपने
कार्यालय के लिए वार्षिक कार्य योजना बनाना तथा उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना
इत्यादि अनेकानेक कार्य आते हैं।
इसके अलावा राजभाषा संबंधी कार्यों के लिए राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय तथा संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय से संपर्क बनाए रखना और उनको यथा अपेक्षित सूचनाएं / रिपोर्ट आदि भेजना,अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति का निरीक्षण करना तथा यदि किसी कार्यालय में राजभाषा संबंधी कोई समस्या हो तो उसे निपटाने के लिए सुझाव देना, सहयोग देना, समुचित कार्रवाई करना, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के साथ संपर्क बनाए रखना और उनको यथा-अपेक्षित सूचनाएं / रिपोर्ट आदि भेजना और उनकी बैठक में कार्यालय अध्यक्ष के साथ भाग लेना,कार्यालय में राजभाषा संबंधी सहायक साहित्य,ई-बुक आदि तैयार करना और उपलब्ध कराना,राजभाषा पत्रिका/ न्यूज़ लेटर/ब्रॉशर आदि का समय-समय पर प्रकाशन,राजभाषा प्रदर्शनी लगाना, संबद्ध अधीनस्थ अधिकारियों, पर्यवेक्षकों ,कर्मचारियों को उनके कार्यों के संपादन में अपेक्षित मार्गदर्शन देना, उनकी यथा-आवश्यक बैठक बुलाना तथा उनके प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना,राजभाषा कार्यान्वयन समिति के लिए अपेक्षित रिपोर्ट हेतु सूचनाएं एकत्र करना,उनकी समीक्षा करना तथा समेकित रिपोर्ट प्रधान कार्यालय/ मुख्यालय/ मंत्रालय,गृह मंत्रालय को भेजना आदि भी उनके महत्वपूर्ण दायित्वों में शामिल हैं।
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